TRAI ने निर्देश दिया कि गैर-पंजीकृत यानी नॉन रजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों के सभी टेलीकॉम संसाधनों का कनेक्शन काटा जाए. साथ ही उन्हें दो साल तक के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाए.
नए नियम में सख्त गाइडलाइन दी जाएगी ताकि मार्केटिंग कंपनियां स्पैम कॉल करना बंद करें.